क्या निकाह पढ़ाना इमाम मस्जिद का हक है
सवाल
क्या फरमाते हैं उलमाए इकराम व मुफ्तियाने इजाम इस मस्अला के बारे में कि निकाह पढा़ना मस्जिद के इमाम का हक़ है या किसी से भी पढ़वा सकते है नीज़ निकाह की उजरत का हकदार कौन है जिसने निकाह पढा़या वोह या इमाम साहब
जवाब इनायत फरमाएं महेरबानी होगी
जवाब
निकाह पढा़ना किसी खास या मस्जिद के इमाम का हक नही बल्की किसी भी सुन्नी सहीहुल अकीदह आलिम से पढ़वा सकते है बल्की निकाह महेज़ एजाबो कुबूल का नाम है अगर लड़का और लड़की ने गवाहाने शरई की मोजूदगी में एजाबो कु़बूल किया तो निकाह हो जाएगा
कू़दूरी शरीफ में है
النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاھدین حرین بالغین عاقلین مسلمین او رجل و امرأتين
कुदूरी सफह 171
निकाह एक अमल है और निकाहाना रुपिया का हकदार सिर्फ निकाह पढा़ने वाला ही होता है खुवाह वो सुन्नी सहीहुल अकी़दह आलिम पढा़ए या मस्जिद का इमाम जेसा की फतावा शामी में है कि الأجرۃ إنما تکون بمقابلة العمل اھ
(فتاوی شامی جلد ۴ صفحہ ۳۰۷)
और फतावा आलमगीरी में है कि وکل نکاح باشره القاضی ، و قد وجبت مباشرته علیه کنکاح الصغار و الصغائر ، فلا یحل له أخذ الأجرة علیه ، و ما لم تجب مباشرته علیه حل له أخذ الأجرة علیه اھ
(فتاوی عالمگیری جلد ۳ صفحہ ۳۴۵)
वल्लाहू व रसूलहू आलमु बिस्सवाब।
आपकी दुआओं का मुन्तजिर मो० उस्मान आशिकी
Rasul Panah Lakhimpur Pur Kheri Up India
25 / July / Din / Monday / 2022